हाथरस5 मिनट पहले
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हाथरस में न्यायालय ने 6 साल की एक बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। उसे अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2010 का है, जिसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2010 को सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव की 6 वर्षीय बच्ची दोपहर 12:30 बजे के लगभग जब अपने खेत से घर वापस आ रही थी। गांव के ही एक युवक देवेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पुत्र होडिल सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। इस बच्ची के साथ एक और बच्ची भी आ रही थी। उसने भागकर यह जानकारी इस बच्ची के परिजनों को दी।
इस पर परिजन जब आए तो आरोपी उन्हें देख कर भाग गया। परिजनों ने इसकी जानकारी सिकंदराराऊ कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित बच्ची का पुलिस ने चिकित्सकीय परीक्षण कराया और इस मामले में आरोपी के मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित बच्ची अनुसूचित जाति की है और आरोपी ठाकुर जाति का है।
पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश ( एससी एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी हेवेंद्र को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी गिरीश यादव ने की।