प्रयागराज2 घंटे पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को बडी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रिजवान की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकर कर ली है। पहली ज़मानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने रिज़वान की याचिका पर दिया।
नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को दर्ज कराई थी FIR
न्यायालय ने मामले में ज़िला अदालत कानपुर में चल रहे मुकदमे के ट्रायल की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार ने बताया कि अभियोजन पक्ष की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है। अभियुक्त का बयान दर्ज हो चुका है। बचाव पक्ष की बहस शुरू होकर पीड़िता के हस्ताक्षर को सत्यापित कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ज़मानत मंजूर कर लिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार आठ नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराकर आरोप लगाया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई अन्य ने साजिश के तहत उसके घर में आग लगवा दी, ताकि वे उसके भूखंड पर कब्जा कर सकें। आग से उसकी सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। न्यायालय ने निर्देशित किया कि आरोपी ट्रायल में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसा न करने में करने की दशा में निचली अदालत को पूरा अधिकार है, कि वह जमानत को निरस्त कर दें। आज अदालत में जिला जज कानपुर ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी थी।