Sunday, December 10, 2023
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    फर्रुखाबाद में पास्को-एक्ट में एक आरोपी को फांसी की सजा: दो को उम्र कैद की सुनाई गई सजा, वर्ष 2019 का मामला; खेत पर पिता को बुलाने गई थी 11 वर्षीय बालिका

    फर्रुखाबाद27 मिनट पहले

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    फर्रुखाबाद जनपद में सोमवार को पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने ने 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक को फांसी व दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बालिका खेत से अपने पिता को बुलाने गई थी। इस दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था।

    अमृतपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 19 जनवरी 2019 को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी ने 11 वर्षीय पुत्री को उसे खेत से बुलाने के लिए भेजा था। छोटे पुत्र का बाइक एक्सीडेंट हो गया था। पुत्री खेत पर नहीं पहुंची। जब वह घर पहुंचे तो पता चला कि पुत्री घर नहीं आई। उन्होंने खोजबीन की इस दौरान सरसों के खेत में पुत्री की चप्पल पड़ी मिली। खेत में अंदर जाकर देखा तो मिट्टी में उसका शव दबा था।

    मुकदमे के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी ने जांच के दौरान जनपद उन्नाव थाना शफीपुर निवासी हालपता किराए का मकान ​अहिरानी गली थाना ग्वाल टोली कानपुर नगर राधेश्याम, गांव उधरनपुर लीलापुर निवासी जितेंद्र व मिंटू उर्फ शैलेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    एक लाख बीस हजार रुपये का लगाया जुमार्ना
    जहां विशेष स्पेशल पास्को एक्ट कोर्ट ने राधेश्याम को मृत्युदंड व जितेंद्र व मिंटू उर्फ शैलेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं प्रत्येक को एक लाख बीस हजार रुपये जुमार्ना से दंडित किया है।



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