कानपुरएक घंटा पहले
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कानपुर के नौबस्ता में छात्रा से रेप के मामले में एडीजे-13 ने प्रिंसिपल को कड़ी सजा सुनाई है। लक्ष्मी विद्या मंदिर राजीव विहार के आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल कैद की सजा और 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार पीड़िता को देना होगा। फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
छात्रा को स्कूल में शिक्षिका की नौकरी देकर किया था यौन उत्पीड़न
नौबस्ता थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2020 को एक छात्रा ने पशुपति नगर मछरिया निवासी लक्ष्मी विद्या मंदिर राजीव विहार के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह पर छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया था कि 2016-2017 में हाईस्कूल और 2018-19 में इंटर इसी स्कूल से पास किया था। मार्कशीट लेने गई तो प्रधानाचार्य ने कहा कि वह उनके स्कूल में पढ़ाने लगे तो बकाया फीस नहीं लेंगे। आरोप है कि एक दिन छात्रा को दोपहर में रोककर प्रधानाचार्य ने शारीरिक शोषण किया था। इसका वीडियो भी बना लिया।
धीरे-धीरे प्रिंसिपल की हरकत बढ़ती चली गई आए दिन रेप करने लगा। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता और पीडि़ता के अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट और गालीगलौज में अदालत ने सजा सुनाई। घटना के वक्त पीडि़ता के नाबालिग होने का आरोप अदालत में नहीं ठहर सका।