Tuesday, November 28, 2023
spot_img
More

    Latest Posts

    गैंगरेप के 3 दोषियों को अंतिम सांस तक जेल: दो साल पहले मंदिर से लौट रही महिला संग की थी दरिंदगी, तीनों पर लगा 2 लाख का जुर्माना

    सोनभद्र7 घंटे पहले

    • कॉपी लिंक

    सोनभद्र में सवा दो साल पूर्व पति के साथ लौट रही एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले के तीन आरोपियों को साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर दोषी पाया गया। तीनों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

    दो साल पहले 15 मई 2021 को बीजपुर थाना क्षेत्र में मोटकी पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दर्शन करके घर लौट रही महिला के साथ दरिंदगी की गई थी। कुल्हाड़ी दिखाते हुए जान मारने धमकी दी गई। इसके बाद उसके साथ जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में तीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाकर जीवन के अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

    एससी/एसटी एक्ट में दोषी अंगद केवट को जहां एक लाख पांच हजार रुपए अर्थदंड, वहीं शेष दो दोषियों मुन्नीलाल पनिका व श्यामलाल पनिका को 55- 55 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।

    अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 मई 2021 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जनजाति से आता है। उसकी साढ़े 18 वर्षीय बेटी और दामाद 15 मई 2021 को बीजपुर थाना क्षेत्र में मोटकी पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दर्शन करने गए थे। जब दोपहर बाद करीब दो बजे दर्शन करके पहाड़ी से नीचे उतरे तो वहां पर बभनी थाना क्षेत्र के सिसवा झापर गांव निवासी मुन्नीलाल पनिका व श्यामलाल पनिका तथा बीजपुर थाना क्षेत्र के धरतीडाड़ गांव निवासी अंगद केवट मिले और दामाद को कुल्हाड़ी से जान मारने का भय दिखाकर जंगल झाड़ी में ले जाकर उसकी बेटी के साथ बारी बारी से तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद तीनों भाग गए।

    किसी तरह बेटी और दामाद घर आए तो वाकए की सूचना दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग रेप के तीन दोषियों अंगद केवट, मुन्नीलाल पनिका तथा श्यामलाल पनिका को जीवन के अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई।

    वहीं अंगद केवट के ऊपर एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड तथा। शेष दोनो दोषियों मुन्नीलाल पनिका तथा श्यामलाल पनिका को 55- 55 हजार रूपये अर्थदंड लगाया हैअर्थदंड न देने पर तीनों को 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।

    खबरें और भी हैं…



    Source link

    Latest Posts

    Don't Miss

    Stay in touch

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.