एटा30 मिनट पहले
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एटा में 9सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
एटा में आगामी 9 सितम्बर दिन शनिवार को जिला मुख्यालय मे न्यायालय परिसर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक वृहद लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा अनुपम कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में 9 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
लोक अदालत को सफल बनाने पर विचार
राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व मे नरेन्द्र कुमार सिंह अपर जिला जज नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं कमालुद्दीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एटा दवाम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के मध्य समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी सिविल जज एटा की बैठक आयोजित कर लोक अदालत को सफल बनाने पर विचार धारा किया गया।
इस दौरान अधिक से अधिक वादों के निस्तारण एवं समन तामीला कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।
त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय
इस अवसर पर अनिल कुमार, मंगल देव सिंह, सुश्री प्रियंवदा चौधरी, आशुतोष खरवार, मेहा, तान्या गुप्ता, अभिषेक कुमार, अमित मणि त्रिपाठी, रजत शाहू, अभिषेक कुमार आदि न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर काउंसलर योगेश सक्सेना भी उपस्थित थे।
मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत मे तहसील से लेकर उच्चतम न्यायालय के स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत मे किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करवा सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारित करवाने का सबसे बड़ा लाभ वादकारी को ये होता है कि त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय वादकारी को मिल जाता है। एक बार लोक अदालत मे निर्णीत किए गए वाद की फिर किसी भी अदालत में अपील भी नहीं होती है।